संवासी विशाल की मृत्यु दिनांक 18 नबम्बर 2018 को हो जाने के सम्बन्ध में मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, लखनऊ श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव को नामित किया है।


 जिला मजिस्टेªेट श्री कौशल राज शर्मा ने दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा पी0पी0पी0 माडल पर स्वैच्छिक संगठन निर्वाण लखनऊ के माध्यम से चालित राजकीय विशेषीकृत बालगृह/निर्वाण पुर्नवास केन्द्र मोहान रोड, लखनऊ में आवासित संवासिनी रूखसाना की मृत्यु मई 2018, संवासी हीरालाल की मृत्यु दिनांक 06 अक्टूबर 2018 व संवासी विशाल की मृत्यु दिनांक 18 नबम्बर 2018 को हो जाने के सम्बन्ध में मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, लखनऊ श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव को नामित किया  है। 

      उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, लखनऊ श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि  उक्त मजिस्ट्रीरियल जांच के सम्बन्ध में जिस किसी को किसी भी तरह की कोई जानकारी देनी हो अथवा किसी भी तरह का मौखिक/लिखित साक्ष्य/ बयान देना हो तो वह 15 दिन के अन्दर उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, लखनऊ के न्यायालय/कार्यालय कक्ष संख्या- 02 तहसील सदर सेक्टर-6, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ) में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। 

 

जिला सूचना कार्यालय, लखनऊ

लखनऊ-मार्च 2019   प्रभारी अधिकारी-शस्त्र ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद लखनऊ से निर्गत प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटावेस (एन0डी0ए0एल0) पर यू0आई0एन0 दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए दिनांक 31 फरवरी 2019 तक अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त तिथि तक जिन लाइसेंस धारकों द्वारा अभी तक अपने लाइसेंस पर एनडीएएल से सम्बन्धित यूनिक नम्बर अंकित नही कराया हो वह प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च 2019 से पूर्व यूनिक नम्बर अवश्य अंकित करा लें, अन्यथा दिनांक 01 अपै्रल 2019 को जिन लाइसेंसों पर यू0आई0एन0 नम्बर अंकित नही होगा वह शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जायेगें।

 


 


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