कोरोना वाइरस के चलते उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू किये गए कड़े नियम ::-- पढ़े खबर सचिवालय में क्या क्या नियम लागू है


कोरोना वायरस के दृष्टिगत सचिवालय परिसर में विशेष सतर्कता हेतु आदेश जारी।


सचिवालय परिसर में स्थित जिम, मनोरंजन स्थल, पुस्तकालय,, प्रीतिबाला शिशुसदन, ३ अप्रैल २०२० तक बंद रहेंगे। 


सचिवालय परिसर के अंदर एवं मुख्य द्वार पर हाथ धोने की व्यवस्था के दिए निर्देश।


सचिवालय परिसर में हाथ के स्पर्श में अधिक आने वाले स्थलों को नियमित सैनेटाइज़ किया जाये। 
                   -----अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता 
लखनऊः 17 मार्च, 2020  


अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश गुप्ता ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत आज सचिवालय परिसर में विशेष सतर्कता हेतु आदेश जारी करते हुए सचिवालय परिसर में स्थित जिम, मनोरंजन स्थल,पुस्तकालय,, प्रीतिबाला शिशुसदन, ३ अप्रैल २०२० तक बंद रखने का निर्देश दिया है।  उन्होंने आदेश दिया है कि सचिवालय कर्मियों के लिए सचिवालय स्थित प्रसाधन कक्षों में तथा सचिवालय में कार्य से आने वाले अन्य अधिकारियों,कर्मचारियों एवं आगंतुकों के लिए गेट पर ही हाथ धुलाने की समुचित व्यवस्था की जाए। 
अपर मुख्य सचिव ने विश्व स्टार पर महामारी घोषित इस बेहद संवेदनशील कोरोना वायरस के दृष्टिगत सचिवालय में अनावश्यक प्रवेश को भी काम करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने निर्देशित किया है की केवल उनके पास ही निर्गत किये जाएँ जिनके प्रश् की अनुमति अधिकारियों से प्राप्त हो जाए। उन्होंने सचिवालय में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को ज्जिनकी रोग  प्रतिरोधक क्षमता  कम है तथा गर्भवती महिला कर्मचारियों को स्वास्थय के प्रति विशेष सावधान रहने का का निर्देश देते हुए उन्हें अधिक जान संपर्क वाले कार्यों से अलग करने का भी निर्देश दिया है। 
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है की यदि किसी सचिवालय में ऐसे लक्षण परिलक्षित हो रहे है और वह अलग थलग रहने के लिए अवकाश चाहता है तो उसे तत्काल अवकाश दे दिया जाए। उन्होंने कर्मचारयों को परामर्श दिया है की वे सचिवालय में समूह में एकत्रित न हों। उन्होंने कर्मचारियों के लिए 'क्या करें ' और 'क्या न करें ' इसकी सूची भी जारी की है। उनोने निर्देश दिया है की कोरोना वायरस (कोविड-१९ ) से बचाव के लिए जो एडवाइज़री  जारी हुयी है उसके बैनर सचिवालय के भवनों में लगाए जाएँ। उन्होंने सचिवालय की कैंटीन में साफ़- सफाई रखने, हाथ धोने और सैनेटाइस की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है सेवाप्रदाताओं के माध्यम से से कार्यरत कर्मियों पर भी सभी सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।  ज्ञात हो की विश्व स्तर पर फ़ैली इस महामारी के दृष्टिगत देश और प्रदेश सरकार द्वारा बड़े स्तर पर प्रतिरक्षात्मक सावधानियां एवं उपाय किये जा रहे हैं। जिनको संज्ञान में लेते हुए शासन एवं प्रशासन स्तर पर भी सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के स्वास्थय विभाग की वेब साइट पर बचाव के निर्देश पढ़ कर जानकारी लेने का परामर्श भी दिया गया है। 


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