ब्रेकिंग न्यूज़:उत्तर प्रदेश की 32 मण्डियों द्वारा असहाय, गरीब, जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न एवं भोजन, फल, सब्जी उपलब्ध कराया जा रहा है - जे0पी0 सिंह




 


 











 













उप निदेशक (प्रशा0) मण्डियों में फल, सब्जियों के साथ-साथ आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला आदि का आंकलन करे जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए भोजन तथा मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करें

प्रदेश के 32 मण्डियों में असहाय, गरीब, जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न एवं भोजन, फल, सब्जी उपलब्ध कराया जा रहा है::-- जे0पी0 सिंह

 लखनऊ: 04 अप्रैल, 2020
     उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के निदेशक श्री जे0पी0 ंिसंह ने प्रदेश के सभी सम्भागीय उप निदेशक (प्रशा0) को निर्देश दिए हैं कि मण्डियों में फल, सब्जियों के साथ-साथ आटा, चावल, दाल, तेल, मसाला आदि का आंकलन करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए।
निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस आपदा के समय परोपकारी कार्य करने के लिए प्रदेश के मण्डी समितियों को निर्देश दिए हैं कि अपने संसाधनों तथा व्यापारियों का जन सहयोग प्राप्त कर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए भोजन तथा मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस व्यवस्था का संचालन नियमित रूप से होता रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि मण्डियों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मण्डियों को सेनेटाइज्ड किया जाये।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 32 मण्डियों में असहाय, गरीब, जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न एवं भोजन, फल, सब्जी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रदेश के शेष मण्डियों में इस व्यवस्था को शीघ्रता से संचालन हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मण्डी परिषद द्वारा छोटे-बड़े वाहनों के साथ फल एवं सब्जियों को डोर-टू-डोर पहुंचाया जा रहा है।  
प्रदेश में स्थापित शीतगृह बन सकेंगे मण्डी उप स्थल
 
लखनऊ: दिनांक: 04 अप्रैल, 2020

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बिक्री के और अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित 5000 मैट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले शीतगृहों को मण्डी उप स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है। इससे खेती किसानी से जुड़े लोगों को शीतगृहों पर क्रय-विक्रय के अवसर सुलभ होंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
इस संबंध में प्रमुख सचिव उद्यान श्री बी0एल0 मीणा ने आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में निर्गत दिशा-निर्देर्शों के अनुसार प्रदेश में स्थापित कोई भी शीतगृह/भण्डारागार, साइलो आदि जिसकी भण्डारण क्षमता 5000 मैट्रिक टन से कम न हो, के मालिक निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, के यहां मण्डी उप स्थल बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस शुल्क न्यूनतम तीन वर्ष के लिए देय होगा।  प्रति वर्ष 2000 रुपये या 20 हजार रुपये बीस वर्षों हेतु तथा 05 लाख रुपये की प्रतिभूति धनराशि सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया सकता है।
शासनादेश के आधार पर लाइसेंसधारी शीतगृह को उपमण्डी स्थल चिन्हित किया जायेगा। चिन्हांकन के पश्चात मण्डी नियमों के तहत क्रय-विक्रय किया जायेगा

 













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