राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोप आयोग उ0प्र0 के सदस्यों की हुयी नियुक्ति::~~पढें पूरी खबर
लखनऊ: 06 मई 2020
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप के विशेष सचिव श्री ओ0पी0 वर्मा ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियक 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके मा0 राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति पर----
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोप आयोग, उत्तर प्रदेश में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए---
श्री राजेन्द्र सिंह, से0नि0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री सुशील कुमार द्वितीय, जनपद न्यायाधीश एवं श्री विकास सक्सेना, अतिरिक्त जिला जज (प्रतिनियुक्त विधि अधिकारी उ0प्र0 राज्य मानवाधिकार आयोग) को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।