ब्रेकिंग:-👉👉उत्तर प्रदेश में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के विरूद्ध चलाया जायेगा 15 दिवसीय विशेष अभियान::==पढें विस्तार से खबर

 


पुलिस, प्रशासन और आबकारी की संयुक्त टीम करेगी अभियान का संचालन

लखनऊ: 19 नवम्बर, 2020

उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध एवं कच्ची मदिरा के निर्माण व बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग की टीम गठित कर प्रत्येक जिले में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं।

यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव आबकारी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि सर्दी के मौसम में अवांछित लोग अनियमित ढंग से कच्ची शराब को घरों में बनाने का कार्य करते हैं, जिसे प्रभावी रूप से रोका जाना आवश्यक है। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी रूप में अवैध और कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री न हो सके।

श्री भूसरेड्डी ने बताया कि इस संबंध में समस्त जनपदों में  आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए आबकारी विभाग की टीम को जिला स्तर पर आवश्यकतानुसार पुलिस विभाग भी सहयोेग प्रदान करेगा, जिससे प्रत्येक दशा में अवैध कच्ची शराब का निर्माण, बिक्री एवं उसके परिवहन पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस, प्रशासन एवं आबकारी की संयुक्त टीमों का गठन कराया जाय तथा आवश्यकतानुसार प्रवर्तन इकाईयों द्वारा इन टीमों को सहयोग प्रदान किया जाय। ये टीमें अवैध शराब एवं नारकोटिक्स के कुख्यात अड्डों पर निरन्तर छापेमारी कर अवैध कारोबार को समूल नष्ट करें तथा पकड़े गये आरोपियों पर आईपीसी सहित अन्यान्य अधिनियमों की कठोरतम धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित करें। अवैध एवं जहरीली मदिरा के विरुद्ध प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जनसामान्य में मिथाइल के घातक विष होने एवं उससे निर्मित अवैध मदिरा के सेवन से मृत्यु होने संबंधी जागरूकता फैलायें। असेवित क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा बन्द पड़ी फैक्ट्रियों व प्लाण्टों पर विशेष निगरानी रखी जाय। आर0ओ0 प्लाण्ट्स की भी निगरानी की जाय ताकि छिपकर अवैध मदिरा निर्माण करने की संभावना को समाप्त किया जा सके। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों पर विशेष दृष्टि रखी जाय क्योंकि टैंकर्स द्वारा अल्कोहल चोरी की घटना को यही अंजाम दिया जाता है।

श्री भूसरेड्डी ने कहा कि आबकारी दुकानों की अत्यंत सतर्कता एवं सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जाय तथा इस बात का पूर्ण सार्थक प्रयास किया जाय कि दुकानों से किसी भी स्थिति में मिलावटी या अपमिश्रित मदिरा की बिक्री न हो। दुकानों से जहरीली शराब की बिक्री सर्वाधिक घातक है। ऐसी किसी भी संभावना का शत-प्रतिशत उन्मूलन अनिवार्य है। उन्होंने के अनुज्ञापनों एफ.एल. 16,17,39,40,41 का सघन निरीक्षण करते हुए उनके नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराया जाय ताकि स्प्रिट के नाम पर किसी अन्य घातक पदार्थ की बिक्री व प्रयोग न किया जा सके। आयुक्तालय द्वारा मिथाइल के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त आदर्शों का अनिवार्य रूप से पूर्णतः औषधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिये ड्रग विभाग के सहयोग से सार्थक प्रयास किया जाय तथा आसवनियों से निर्गत अल्कोहल के दुरूपयोग को ध्यान में रखकर विशेष सतर्कता बरती जाय। आप मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स तथा प्रभार स्तर पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार इस प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व/निर्देशन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध स्रोतों को शत-प्रतिशत समूल नष्ट किया जाय। यदि किसी जनपद में अपेक्षा अनुरूप प्रवर्तन कार्यवाही नहीं की जाती है, तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी


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