:ब्रेकिंग:--👉👉उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस स्टेशन परिसर के एक किमी दायरे के अंदर अवैध डग्गामार बसों व टैक्सियों पर लगी रोक::==पढें विस्तार से खबर
अपर परिवहन आयुक्त ने दिया निर्देशः अवैध डग्गामार बसों व टैक्सियों पर लगेगी लगाम
लखनऊ 23 मार्च 2021
यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष रूपेश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही करते हुए अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) वीके सोनकिया ने प्रदेश के समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं समस्त यात्री कर अधिकारी को बस स्टेशन परिसर के एक किमी के दायरे में खड़ी होने वाली अवैध डग्गामार बसों व टैक्सियों के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया है।
क्षेत्रीय अध्यक्ष यूपीरोडवेज इम्प्लाइज यूनियन रूपेश कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि पूरे प्रदेश में बस अड्डों से एक किमी के दायरे में अत्यधिक संख्या में अनाधिकृत निजी वाहन अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं।
इनमें से अधिकांश वाहन कांट्रैक्ट कैरिज का परमिट लेकर स्टेट कैरिज के रूप में राजकीय बस अड्डों के समीप अवैध टैक्सी स्टैंड एवं बस अड्डों से प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय कृत मार्गों पर संचालित होकर राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं।
क्षेत्रीय अध्यक्ष यूपी रोडवेज इम्प्लाइज यूनियन रूपेश कुमार के मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ को लिखे गए पत्र पर अपर परिवहन आयुक्त ने अपने पत्र में ऐसे सभी वाहनों पर अंकुश लगाते हुए तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करने एवं की गयी कार्यवाही की आख्या एक सप्ताह के अन्दर भेजने का निर्देश दिया है।