योगी जी की केबिनेट के महत्त्व निर्णय 👉👉ब्रेकिंग ::--निर्वाचन कर्मियों की कोविड-19 की वजह से होने वाले संक्रमण व इसके फलस्वरूप होने वाली मृत्यु उपरांत सरकार से मिलने वालीअनुग्रह धनराशि को दोगुना किया गया::==पढ़े विस्तार से

मंत्रिपरिषद द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कर्मियों को अनुग्रह धनराशि (Ex-gratia) का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय

राज्य निर्वाचन आयोग की संस्तुति के आधार पर शासन द्वाराकोविड-19 से मृत्यु की दशा में अनु ग्रह धनराशि को 15 लाख रु0 सेबढ़ाकर 30 लाख रु0 किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मंजूर

निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अन्दर कोविड-19 से मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जाएगा

लखनऊ: 31 मई, 2021

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद द्वारा पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कर्मियों को अनुग्रह धनराशि (Ex-gratia) का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है।

सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 में लगे कार्मिकों को निर्वाचन ड्यूटी पर मृत्यु व घायल होने की स्थिति में अनुग्रह धनराशि शासन के आदेश संख्या-785/33-3-2021-587/2021 दिनांक 06 अप्रैल, 2021 द्वारा निर्गत की गई है। शासन के आदेश संख्या-867/33-3-2021-587/2021 दिनांक 04 मई, 2021 द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है।

ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई अवधि में कोविड-19 की वजह से होने वाले संक्रमण व इसके फलस्वरूप होने वाली मृत्यु में जो समय लगता है, उसका ध्यान नहीं रखा गया है। अतः अनुग्रह धनराशि को पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अन्दर कोविड-19 की वजह से होने वाली मृत्यु को पात्रता में लाया गया है।

निर्णय के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अन्दर कोविड-19 से मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इससे आॅब्जेक्टिव तरीके से लगभग सभी प्रभावित परिवार आच्छादित हो सकेंगे। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एण्टीजेन/आर0टी0पी0सी0आर0 की पाॅजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सी0टी0 स्कैन में कोविड-19 का संक्रमण पाया जाना माना जा सकता है।

कोविड-19 मरीज के कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में निगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड काॅम्प्लिकेशन से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी कोविड-19 की वजह से ही मानी जाती है। इस श्रेणी के प्रकरण को 30 दिन के अन्दर मृत्यु की दशा में कवर किया जाएगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड आॅन कोविड-19/निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

शासनादेश संख्या-867/33-3-2021-587/2021 दिनांक 04 मई, 2021 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। इस प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

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