ब्रेकिंग न्यूज़ : दिल्ली के मुख्यमंत्री,मुख्य सचिव व अन्य जिम्मेदार मंत्रियों व अधिकारियों के विरुद्ध कोरोना वाइरस को रोकने के लिए चल रहे लॉक डाउन का अनुपालन न करने पर एफoआईoआरo दर्ज कराने के लिए दी तहरीर:::--पढें पूरी ख़बर क्या है प्रकरण










 



दिल्ली के मुख्यमंत्री,मुपख्य सचिव व अन्य जिम्मेदार मंत्रियों व अधिकारियों   के विरुद्ध एफoआईoआरo दर्ज किए जाने के संबंध में।
 











माo महोदय,

























सादर निवेदन कर अवगत कराना है कि हम सबके प्रेरणास्रोत राष्ट्रपुरुष,देवतुल्य परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी माo यशस्वी प्रधानमंत्री (भारत सरकार) व परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज माo मुख्यमंत्री - उत्तर प्रदेश,लखनऊ द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश राज्य में लॉक डाउन घोषित किया गया । जिसका उल्लेख एपिडेमिक डिजीज एक्ट,1897 की धारा 3 में है, इसी अधिनियम मे उल्लेखित शक्तियों के अंतर्गत उक्त लॉक डाउन की घोषणा की गई थी एवं उक्त लॉक डाउन का अनुपालन न करने पर भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा, ना अपितु इतना बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005, भारतीय दंड संहिता,1860 में प्रावधानित है कि ऐसे कोई दिशानिर्देश यदि अपने शासकीय कर्तव्यो के अंतर्गत जारी किए गए हो तो प्रत्येक व्यक्ति निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगा।

दिनांक 27.03.2020 व 28.03.2020 को दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (DTC) की बसों द्वारा लाखो आदमी आनंद विहार - आईएसबीटी उत्तर प्रदेश सीमा पर बसों द्वारा लाकर छोड़ दिए गए उक्त अपार जनसमूह के कारण जो कि दिल्ली मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश सीमा पर छोड़े गए। ऐसी वैश्विक महामारी संकट के समय में श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा माo मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों की खुली अवहेलना करते हुए ना अपितु जनसमूह को सीमा से प्रवेश करवाया बल्कि यह जानते हुए जानबूझकर उक्त कोरोनावायरस(COVID-19) कितना खतरनाक है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में उक्त लाखों लोग प्रवेश करेंगे शहर-शहर, गांव-गांव में उक्त कोरोना वायरस सभी उत्तर प्रदेश निवासियों में छोटे बच्चों में,बुजुर्गों में फैल जाएगा यह जानते हुए भी कि ऐसा किए जाने के परिणाम क्या होंगे इसके उपरांत भी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार वह उसके मंत्रियों, अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर घोर लापरवाही,उदासीनता, गैर गंभीरता , दुष्प्रेरण, उत्तर प्रदेश के प्रति द्वेष भावना तथा सुनियोजित साजिश के तहत उक्त कृत्य किया गया है, और उक्त कोरोना वायरस जैसी बीमारी, महामारी को उत्तर प्रदेश राज्य में फैलाने की गंभीर साजिश अपने तुच्छ राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया गया है। जिसके समस्त साक्ष्य विभिन्न न्यूज़ चैनल के रिपोर्ट्स में उपलब्ध है, तथा आनंद विहार बस टर्मिनल से लेकर विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों, टोल प्लाजा व चेक पोस्टों से आ रहे नागरिकों द्वारा अपने बयानों में भी उक्त कथनों की भी प्रबल पुष्टि की गयी है। अपनी दूषित मानसिकता से श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली उनके समस्त मंत्रीगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एक राय होकर अपार जनसमूह को उकसाते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (DTC) बसों द्वारा जानबूझकर यह जानते हुए कि यह महामारी उत्तर प्रदेश राज्य में फैल जाएगी उक्त कृत्य किया गया है एवं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी तथा माo मुख्यमंत्री - उत्तर प्रदेश योगी जी द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में व्यापक जनहित में लॉकडाउन किये जाने के दिशा निर्देशों का गंभीर उल्लघन किया गया है। जिससे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी द्वारा विधिवत किये जा रहे सुनियोजित सुरक्षात्मक उपायों एवं व्यवस्थाओं तथा संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा जनजीवन को अस्तव्यस्त करने तथा प्रदेश की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का गंभीर आपराधिक कृत्य किया है जबकि वर्तमान विषम परिस्थितियां राष्ट्र की अबतक की सर्वाधिक व सामूहिक आपातकालीन परिस्थितियां है , जिसमे एक-एक क्षण तथा एक एक प्रयास भी व्यर्थ होने से अपार जन व धन हानि की अपूर्णीय क्षति संभावित है तथा उपरोक्त अभियुक्त गणो के उपरोक्त वर्णित गंभीर आपराधिक कृत्य से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के जन जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः सादर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों , कारणों एवं परिस्थितियों तथा विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए श्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री-दिल्ली तथा उनके अधीनस्थ मंत्रीगण व अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कठोर कार्यवाही करने का दिशा निर्देश देने की कृपा करें तथा प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच भी तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ की जाये ताकि उत्तर प्रदेश के समस्त निवासियों के परिवार की जान माल की सुरक्षा हो सके तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो ।

 

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भवदीय,
शैलेन्द्र सिंह चौहान (एडवोकेट)
पूर्व नगर अध्यक्ष (विधि प्रकोष्ठ)
भारतीय जनता पार्टी,लखनऊ
(विधिक सलाहकार :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
(R.T.I) सम्बन्धी प्रकरण
मोo:- 9415470090 / 8874670090






































 



 




यह जानकारी एक ईमेल द्वारा  सुभम ने उपलब्ध कराई है।


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