ब्रेकिंग न्यूज ::उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश तीन महीने की फीस न लेने के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन पहुंची हाईकोर्ट*:::--== पढ़ें विस्तार से
लखनऊ, 27 मई 2020:
*उत्तर प्रदेश सरकार की अपर मुख्य सचिव, श्रीमती रेणुका कुमार ने 1 मई 2020 को शासनादेश (GO) जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि लाॅकडाॅउन के कारण स्कूलों में तीन माह तक कोई पढ़ाई नहीं होगी इसलिए वर्तमान सत्र 2020-2021 में फीस बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।*
*प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएन के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट लखनऊ में यह दावा किया है कि ‘यह शासनादेश (GO) सरासर अविचार पूर्ण एवं गैर कानूनी है क्योंकि सत्य यह है कि लाॅक-डाउन शुरू होते ही 24 मार्च से स्कूलों ने आॅन-लाइन पढ़ाई शुरू कर दी, यह पढ़ाई निरन्तर जारी है और 30 जून तक चलेगी तथा जब तक लाॅक-डाउन रहेगा तब तक यह पढ़ाई जारी रहेगी । इसलिए यह कहना कि वर्तमान सत्र 2020-2021 में तीन महीने कोई पढ़ाई नहीं होगी इसलिये सन् 2020-21 में फीस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। यह सरासर अविचार पूर्ण तथा यू.पी. फीस रैगुलेशन एक्ट के विरूद्ध है एवं पूर्णतया गैर कानूनी है।’ प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से 3 हफ्तों में मांगा जवाब। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।*
*अतुल कुमार*
अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स उत्तर प्रदेश