ब्रेकिंग न्यूज - - *खनन राजस्व में हुआ इजाफा, खनन प्रक्रिया को बनाया गया सरल ,सुगम और पारदर्शी*पट्टा धारको को दी गयी तमाम रियायते*::=देखें पूरी खबर


*वर्षा काल मे उपखनिजो की नहीं होगी कमी*पर्याप्त मात्रा में किया गया भण्डारण*==डाॅ0 रोशन जैकब


लखनऊ, 05जुलाई 2020


निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि खनन कार्यों में अपनायी गयी सरल और सुगम प्रक्रिया से खनन राजस्व में रिकार्ड बढ़ोत्तरी हुयी है। उन्होने कहा कि मा०मुख्यमन्त्री जी के नेतृत्व और निर्देशन मे लाॅकडाउन के दौरान निर्धारित प्रोटोकाॅल और नियमों व शर्तों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 में देश मे सबसे पहले खनन प्रक्रिया शुरू करायी गयी।


उपखनिजों के परिवहन के सम्बन्ध में रियायतों के साथ उपखनिजों के खनन परिहार धारकों की बकाया किस्तों को जमा करने के लिये प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुये अवधि बढ़ायी गयी, जिससे परिहारधारकों को काफी सुविधा मिली। कोरोना संकट काॅल के दौरान भी खनन प्रक्रिया में तेजी आने से कार्यदायी संस्थाओं और निर्माण से सम्बन्धित विभागों को पर्याप्त मात्रा में उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी। 


डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप खनन राजस्व बढ़ाने के हर सम्भव प्रयास किये गये। माह मई में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 80 प्रतिशत तथा जून माह में 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व की वसूली की गयी। 


उन्होने बताया कि उपखनिजों के परिवहन के फलस्वरूप जहां उपखनिजों की प्रदेश में उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी, वहीं भण्डारण भी आवश्यकता के अनुरूप कर लिया गया है। डाॅ0 जैकब ने बताया कि इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में कहीं अधिक उपखनिजों का भण्डारण किया गया है और भण्डारण स्थलों से उठान/परिवहन के सम्बन्ध में ई-फार्म-सी की प्रक्रिया अपनाये जाने से परिवहन में पारदर्शिता आयेगी और पर्यवेक्षण आदि कार्यो में सुगमता रहेगी। इससे वर्षा के मौसम में भी उपखनिजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।


👉: डा०रोशन जैकब ने बताया किकोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रदेश में खनन उद्योग में लगे खनन व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने, खनन उद्योग में अधिक से अधिक रोजगार सृजन, खनिज की उपलब्धता बनाये रखने तथा आम उपभोक्ताओं को सस्ते एवं सुलभ रूप में उपखनिज उपलब्ध करान के उद्देश्य से विभाग द्वारा उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं।माह अप्रैल 2020 की देय किश्त में छूट प्रदान करते हुए pay as you go के माध्यम से खनिजों का परिवहन करने की व्यवस्था की गयी ।


पट्टाधारकों को माह मई 2020 में भी देय किश्त के सम्बन्ध में pay as you go की व्यवस्था को कायम रखते हुए शेष देय किश्त की धनराशि को माह जून 2020 की किश्त में सम्मिलित किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी। 


डा०जैकब ने बताया कि बालू/ मोरम के पट्टाधारकों को जनवरी 2020 की देय धनराशि को विलम्बतम् दिनांक 30.09.2020 तक जमा कराये जाने की सुविधा दी गयी।


 बालू/मोरम के खनन पट्टाधारकों को त्रैमासिक किश्तों से मासिक देय किश्त की सुविधा प्रदान करते हुए दिनांक 01.06.2020 से देय किश्तों को अग्रिम रूप से आनलाईन माध्यम से भुगतान करने की सुविधा दी गयी। कृषि भूमि एवं ड्रेज्ड मैटेरियल के निस्तारण हेतु लाक-डाउन अवधि के समतुल्य अधिकतम 01 माह की अग्रेतर अवधि प्रदान की गयी।.


उत्तर प्रदेष खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2020 में संशोधन कर पट्टेधारकों को भी दिनांक 31.12.2020 तक स्वीकृत जनपदों में भण्डारण की अनुमति प्रदान की गयी है तथा भण्डारण कर्ताओं को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में भण्डारित स्थल से उपखनिजों का परिवहन इलेक्ट्रानिक जनित ई-फार्म-सी द्वारा किये जाने के व्यवस्था प्रदान की गयी है।


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